पंजाब ने 16 वर्षीय युवाओं के लिए ऐतिहासिक मोटरसाइकिल परमिट प्रणाली को दी मंज़ूरी
29 Jan, 2026 02:20 AM
लाहौर नज़राना टाइम्स अली इमरान चठ्ठा
युवाओं की आवाजाही और सड़क सुरक्षा नियमों में बड़े बदलाव की दिशा में एक ऐतिहासिक कदम उठाते हुए पंजाब विधानसभा की स्थायी समिति (गृह विभाग) ने मोटर वाहन संशोधन विधेयक 2026 को मंज़ूरी दे दी है। इस प्रस्तावित कानून के तहत पहली बार किशोर ड्राइविंग परमिट शुरू किया जाएगा, जिससे 16 से 18 वर्ष की आयु के किशोरों को कानूनी रूप से सार्वजनिक सड़कों पर मोटरसाइकिल चलाने की अनुमति मिलेगी।
नाबालिग चालकों के लिए नया ढांचा
यह विधेयक 1965 के मोटर वाहन अध्यादेश में संशोधन करता है और उन किशोर मोटरसाइकिल चालकों के लिए एक नियमित प्रणाली प्रस्तुत करता है जो फिलहाल बिना लाइसेंस सड़कों पर वाहन चला रहे हैं। नई व्यवस्था के तहत पात्र किशोर प्रांतीय लाइसेंसिंग प्राधिकरण से विशेष परमिट के लिए आवेदन कर सकेंगे।
इस परमिट के अंतर्गत अनिवार्य सुरक्षा प्रशिक्षण, निगरानी में ड्राइविंग अवधि और ट्रैफिक नियमों का सख्त पालन आवश्यक होगा।
उद्देश्य: प्रतिबंध नहीं, बल्कि नियमन
सरकारी अधिकारियों का कहना है कि यह कदम ज़मीनी हकीकत को ध्यान में रखते हुए उठाया गया है, क्योंकि पंजाब में बड़ी संख्या में नाबालिग पहले से ही मोटरसाइकिल चला रहे हैं। उन्हें एक कानूनी ढांचे में लाकर सड़क सुरक्षा शिक्षा को बढ़ावा देना और दुर्घटनाओं में कमी लाना इसका मुख्य उद्देश्य है।
एक समिति सदस्य ने कहा,
“यह युवाओं को प्रोत्साहित करने के लिए नहीं, बल्कि पहले से मौजूद प्रथा को नियंत्रित करने के लिए है। यह जिम्मेदारी, जवाबदेही और सुरक्षा की दिशा में एक कदम है।”
आगे की विधायी प्रक्रिया
स्थायी समिति से मंज़ूरी के बाद यह विधेयक अब पूरी पंजाब विधानसभा में बहस और मतदान के लिए पेश किया जाएगा। यदि यह पारित होता है, तो पंजाब सशर्त परमिट प्रणाली के तहत कानूनी ड्राइविंग आयु कम करने वाला पाकिस्तान का पहला प्रांत बन जाएगा।
मिली-जुली प्रतिक्रियाएं
जहां समर्थक इसे भविष्य उन्मुख सुधार मान रहे हैं, वहीं आलोचकों ने इसके क्रियान्वयन, अभिभावकीय निगरानी और 16 वर्षीय किशोरों की ट्रैफिक जोखिम समझने की क्षमता पर सवाल उठाए हैं। आने वाले हफ्तों में विधानसभा बहस के दौरान इन मुद्दों पर चर्चा होने की संभावना है।
आगे क्या?
यदि यह विधेयक कानून बनता है, तो पंजाब सरकार किशोर ड्राइविंग परमिट के लिए विस्तृत नियम बनाएगी, जिनमें प्रशिक्षण पाठ्यक्रम, परमिट की सीमाएं और उल्लंघन पर दंड शामिल होंगे।
Posted By: TAJEEMNOOR KAUR








