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भारतीय पति ने लाहौर हाई कोर्ट में निकाह रद्द करने की याचिका दायर की

24 Feb, 2026 09:01 PM
भारतीय पति ने लाहौर हाई कोर्ट में निकाह रद्द करने की याचिका दायर की

लाहौर, 24 फरवरी 2026 

नजराना टाइम्स ,अली इमरान छठा

 भारत और पाकिस्तान के बीच चर्चित वैवाहिक विवाद ने नया मोड़ ले लिया है। भारतीय सैन्य अधिकारी कर्नैल सिंह ने Lahore High Court में याचिका दायर कर अपनी पत्नी सरबजीत कौर (धर्म परिवर्तन के बाद नूर हुसैन/नूर फातिमा) और पाकिस्तानी नागरिक नासिर हुसैन के निकाह को शून्य घोषित करने की मांग की है।


याचिका में कहा गया है कि पाकिस्तान की संवैधानिक अदालतों तथा Federal Shariat Court द्वारा निर्धारित प्रक्रिया का पालन नहीं किया गया। नियमों के अनुसार, यदि कोई विवाहित गैर-मुस्लिम महिला इस्लाम स्वीकार कर दोबारा विवाह करती है, तो उसे पहले अपने मूल देश में कानूनी तलाक प्राप्त करना आवश्यक है।
याचिका में यह भी आरोप है कि सरबजीत कौर का भारत में विवाह अब भी वैध है, इसलिए दूसरा निकाह अवैध है। साथ ही, वीज़ा अवधि समाप्त होने और Foreigners Act, 1946 के उल्लंघन का भी उल्लेख किया गया है।


 

मामले की पृष्ठभूमि
 

कपूरथला (भारत) की लगभग 48 वर्षीय सरबजीत कौर 4 नवंबर 2025 को एक सिख जत्थे के साथ पाकिस्तान आई थीं। वह Nankana Sahib में गुरु नानक देव जी के प्रकाश पर्व समारोह में शामिल हुई थीं। बाद में खबर आई कि उन्होंने इस्लाम स्वीकार कर शेखूपुरा में नासिर हुसैन से निकाह कर लिया।
इससे पहले भी इस मामले में अदालती कार्यवाही हो चुकी है। फिलहाल, लाहौर हाई कोर्ट में नई याचिका पर सुनवाई की तारीख तय नहीं हुई है।
 

(लाहौर नजराना टाइम्स आगे की सुनवाई पर अपडेट जारी करेगा।)

Posted By: GURBHEJ SINGH ANANDPURI