वापदा ने आवास नीति में बड़े बदलावों की घोषणा की

वापदा ने आवास नीति में बड़े बदलावों की घोषणा की

वापदा ने आवास नीति में बड़े पैमाने पर बदलावों का ऐलान किया

अली इमरान चठ्ठा | लाहौर | 10 दिसंबर 2025
वाटर एंड पावर डेवलपमेंट अथॉरिटी (WAPDA) ने अपनी सेंट्रलाइज़्ड रेसिडेंशियल अकोमोडेशन पॉलिसी 2025 में व्यापक संशोधन जारी किए हैं। सोमवार को सर्विसेज़ एंड एस्टेट्स डायरेक्टरेट द्वारा जारी एक विस्तृत कार्यालय आदेश में आवास प्रणाली में पारदर्शिता, निष्पक्षता और आधिकारिक निवासों के बेहतर उपयोग को सुनिश्चित करने के लिए बड़े स्तर पर पुनर्गठन की घोषणा की गई।
डायरेक्टर (सर्विसेज़ एंड एस्टेट्स) मुहम्मद इमरान अख़्तर द्वारा जारी नोटिफिकेशन के अनुसार, वापदा ने अलॉटमेंट प्रक्रियाओं, समय-सीमाओं और ज़िम्मेदारियों के पूर्ण पुनर्गठन की मंजूरी दे दी है, ताकि सरकारी आवास केवल योग्य कर्मचारियों को मेरिट के आधार पर ही मिल सकें।
गैर-वापदा कर्मचारियों को छह महीने में घर खाली करने का आदेश
वापदा ने सख्त निर्देश जारी करते हुए कहा है कि उसके आवासों में रह रहे सभी गैर- वापदा कर्मचारियों को 6 महीने के भीतर घर खाली करना होगा।
 प्रक्रिया दो चरणों में पूरी होगी:
 1. पहला चरण (तीन महीने): LESCO, NTDC और WAPDA के कर्मचारियों के बीच घरों की अदला-बदली की जाएगी ताकि हर संस्था के कर्मचारी अपनी-अपनी कॉलोनियों में रह सकें।
 2. दूसरा चरण: जो लोग स्वेच्छा से घर खाली नहीं करेंगे, उन्हें बेदखल कर दिया जाएगा।
वापदा ने कहा कि विवादों का समाधान आपसी सहमति से होना चाहिए, लेकिन समयसीमा पार होने पर तुरंत बेदखली शुरू कर दी जाएगी।
टेन्योर लिमिट का सख्ती से पालन
नई नीति के अनुसार अधिकारियों के लिए आवास अवधि 7 साल, जबकि कर्मचारियों (BPS-1 से 16) के लिए 10 साल तय की गई है। जिन कर्मचारियों की अवधि समाप्त हो चुकी है, उन्हें 31 मई 2026 तक घर खाली करना होगा।
टेन्योर अब तभी शुरू होगा जब कर्मचारी वास्तव में घर में शिफ्ट होगा — इस प्रकार घर लेकर कब्जा न करने की पुरानी प्रथा को समाप्त किया गया है।
मेरिट लिस्ट अब सार्वजनिक की जाएंगी
पारदर्शिता के लिए सभी जनरल मैनेजरों को निर्देश दिया गया है कि वे:

• सभी कैटेगरी की आवास प्रतीक्षा सूची
• 10 दिसंबर 2025 तक वАПДА की वेबसाइट पर अपलोड करें
• इन सूचियों को हर महीने अपडेट करें
यह कदम मनचाही और पक्षपातपूर्ण अलॉटमेंट को रोकने के लिए उठाया गया है।
नए आवासों का निर्माण
मांग बढ़ने के कारण  वापदा ने निम्न निर्माण की मंजूरी दी है:
• BPS-1 से 16 कर्मचारियों के लिए 100 नए फ्लैट
• अधिकारियों के लिए लाहौर में 20 नए फ्लैट
मेंबर फाइनेंस को समय पर फंड उपलब्ध कराने का कार्य सौंपा गया है।
सम्वेदनशील (Compassionate) मामलों की अलॉटमेंट
अब ऐसे मामलों की अनुमति व्यक्तिगत स्तर पर दी जाएगी और अंतिम स्वीकृति अथॉरिटी द्वारा की जाएगी।
लाहौर की अपर मॉल कॉलोनी में आवास अलॉटमेंट अब केंद्रीय वेटिंग लिस्ट के अनुसार होगी और इसकी मंजूरी मेंबर (फाइनेंस) द्वारा दी जाएगी।
BPS-1 से 16 कर्मचारियों की अलॉटमेंट GM के हवाले
अब जनरल मैनेजर BPS-1 से BPS-16 तक के कर्मचारियों को सीधे आवास अलॉट कर सकेंगे।
उन पर मेरिट और पारदर्शिता बनाए रखने की ज़िम्मेदारी होगी।
BPS-17 और उससे ऊपर की अलॉटमेंट सदस्य (Member) ऑफिस के नियंत्रण में रहेगी।
ट्रांसफर पर आवास रखने की अनुमति
यदि कर्मचारी का तबादला हो जाता है, तो उसके बच्चों की पढ़ाई पूरी होने तक — यानी मई या नवंबर के अंत तक — आवास रखा जा सकेगा।
चेयरमैन वापदा  ने तीन सिद्धांत बताए
1. निष्पक्षता और पारदर्शिता
2. किसी व्यक्ति को व्यक्तिगत लाभ नहीं
3. कुछ लोगों के बजाय पूरी कम्युनिटी को लाभ
नीति के संशोधन इन्हीं सिद्धांतों के आधार पर किए गए हैं।
नीति में केवल जारी संशोधन ही लागू होंगे
वापदा ने स्पष्ट किया है कि रेसिडेंशियल अकोमोडेशन पॉलिसी 2025 ज्यों की त्यों लागू रहेगी, केवल वही क्लॉज़ बदले गए हैं जो इस नोटिफिकेशन में शामिल हैं।


Author: Ali Imran Chattha
[email protected]
00923000688240
News Disclaimer:The news, articles and other materials published by Nazarana Times are based on the opinions of our reporters and writers. The institution is not responsible for the facts and names given in them and the institution does not necessarily agree with them.