पंजीकृत निर्माण श्रमिकों को 5 लाख तक मुफ्त मेडिकल सहायता – विधायक मनजिंदर सिंह लालपुरा
तरनतारन, 06 मार्च ,राकेश नयेर
पंजाब सरकार मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान के नेतृत्व में पंजीकृत निर्माण श्रमिकों और उनके परिवार के सदस्यों को आयुष्मान भारत मुख्यमंत्री बीमा योजना के तहत 5 लाख रुपये तक की मुफ्त चिकित्सा सहायता प्रदान कर रही है।
खडूर साहिब विधानसभा क्षेत्र के विधायक मनजिंदर सिंह लालपुरा ने बताया कि यह चिकित्सा सहायता किसी भी सूचीबद्ध (एम्पैनल्ड) अस्पताल में जाकर प्राप्त की जा सकती है। इस योजना का लाभ उठाने के लिए पंजीकृत निर्माण श्रमिकों को आयुष्मान कार्ड बनवाना अनिवार्य है, जिसे किसी भी सरकारी अस्पताल में बनवाया जा सकता है।
कौन उठा सकता है लाभ?
विधायक मनजिंदर सिंह लालपुरा ने बताया कि पंजाब बिल्डिंग एंड अदर कंस्ट्रक्शन वर्कर्स वेलफेयर बोर्ड के तहत पंजीकृत निर्माण श्रमिक, जिनकी उम्र 18 से 60 वर्ष के बीच है और जिन्होंने पिछले एक साल में कम से कम 90 दिन निर्माण श्रमिक के रूप में काम किया है, वे इस योजना का लाभ उठा सकते हैं।
रजिस्ट्रेशन कैसे करवाएं?
रजिस्ट्रेशन किसी भी सेवा केंद्र या "किरती सहायक ऐप" के माध्यम से किया जा सकता है।
आवश्यक दस्तावेज जमा कराकर 145 रुपये वार्षिक शुल्क जमा करना होगा।
पंजीकृत निर्माण श्रमिकों और उनके परिवार के सदस्यों को 5 लाख रुपये तक की मुफ्त चिकित्सा सहायता दी जाएगी।
इलाज कहां मिलेगा?
पंजीकृत निर्माण श्रमिक किसी भी सरकारी या सूचीबद्ध (एम्पैनल्ड) अस्पताल में जाकर आयुष्मान भारत मुख्यमंत्री बीमा योजना के तहत मुफ्त इलाज करवा सकते हैं।
पंजाब सरकार द्वारा निर्माण श्रमिकों के कल्याण के लिए उठाया गया यह एक बड़ा कदम है, जिससे उन्हें गंभीर बीमारियों का मुफ्त इलाज मिल सकेगा।
Posted By: GURBHEJ SINGH ANANDPURI