पाकिस्तान के सिख समुदाय को मिली कानूनी पहचान, आनंद कारज के तहत पहली शादी रजिस्टर्ड
- इंटरनेशनल
- 19 Jun,2025

ऐतिहासिक कदम: पंजाब, पाकिस्तान में आनंद कारज अधिनियम के तहत पहली सिख शादी दर्ज
अली इमरान चट्ठा | लाहौर | फरवरी 2024
पाकिस्तान के सिख समुदाय के लिए यह एक ऐतिहासिक क्षण है, जब सिख (आनंद कारज) अधिनियम 2018 के तहत पंजाब में पहली शादी आधिकारिक रूप से पंजीकृत की गई। यह विवाह फरवरी 2024 में तलजींदर सिंह और पूजमीत कौर के बीच हुआ, और यह पहला ऐसा मामला है जिसे इस अधिनियम के तहत विधिवत दर्ज किया गया है।
हालाँकि यह कानून 2018 में पंजाब विधानसभा द्वारा सर्वसम्मति से पारित किया गया था, लेकिन इसकी अमल में लाने की प्रक्रिया वर्षों तक रुकी रही। अब पंजाब के स्थानीय सरकार और सामुदायिक विकास विभाग ने एक आधिकारिक अधिसूचना जारी करके इसे लागू कर दिया है।
इस अधिनियम के तहत दूल्हा और दुल्हन दोनों की आयु कम से कम 18 वर्ष होनी चाहिए। विवाह में विवाद की स्थिति में पाँच सदस्यीय 'संगत' (सम्मानित समुदायिक बुज़ुर्गों का समूह) समाधान की सिफारिश करेगा। यदि तलाक की मांग होती है, तो जोड़े को यूनियन काउंसिल के चेयरमैन को एक लिखित नोटिस देना होगा, जिसके बाद 30 दिनों के भीतर एक सुलह समिति गठित की जाएगी। यदि 90 दिनों के भीतर समझौता नहीं होता, तो तलाक प्रमाण पत्र जारी किया जाएगा।
वर्षों से पाकिस्तान में सिख और हिंदू समुदायों को विधिक विवाह कानूनों की अनुपस्थिति के कारण कई प्रशासनिक और कानूनी दिक्कतों का सामना करना पड़ता था। अब समुदाय को आशा है कि यह अधिनियम विवाह पंजीकरण, उत्तराधिकार, नागरिकता, माता-पिता की पहचान और सरकारी दस्तावेज़ों से संबंधित समस्याओं को हल करने में मदद करेगा।
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