पंजाब में अब सिर्फ़ रजिस्टर्ड NGOs ही चलेंगी, अपंजीकृत संस्थाएँ होंगी बंद

पंजाब में अब सिर्फ़ रजिस्टर्ड NGOs ही चलेंगी, अपंजीकृत संस्थाएँ होंगी बंद

लाहौर, 26 अगस्त अली इमरान चठ्ठा 

पंजाब होम डिपार्टमेंट ने प्रांत भर में सभी अपंजीकृत वेलफेयर संगठनों को बंद करने का निर्णय लिया है। इस कदम का उद्देश्य चैरिटी सेक्टर में पारदर्शिता और नियमन को मज़बूत बनाना है।

यह फ़ैसला पंजाब चैरिटी कमीशन की 23वीं बैठक में लिया गया, जिसमें सदस्य सैयद अली मुर्तज़ा, कैप्टन (रि.) असदुल्लाह, उसामा सिद्दीक़, स्पेशल सेक्रेटरी होम फ़ज़ल-उर-रहमान और सीईओ कर्नल (रि.) शहज़ाद आमिर सहित वरिष्ठ अधिकारी मौजूद थे।

बैठक में ज़ोर दिया गया कि हर चैरिटेबल संस्था के लिए पंजाब चैरिटी कमीशन में पंजीकरण अनिवार्य है। अधिकारियों ने बताया कि कमीशन की प्रभावी कार्यवाही ने पाकिस्तान को FATF ग्रे लिस्ट से बाहर निकलने में अहम भूमिका निभाई।

सख़्त कार्रवाई और निरीक्षण

जनवरी से जुलाई 2023 के बीच कमीशन ने 938 NGOs का निरीक्षण किया। इनमें से 98 संस्थाओं पर नियम उल्लंघन के लिए प्रशासनिक कार्रवाई हुई, जबकि 29 की रजिस्ट्रेशन निलंबित या रद्द कर दी गई।

कमीशन ने अपनी क्षमता बढ़ाने के लिए नई नियुक्तियों की मंज़ूरी दी और युवाओं को रजिस्टर्ड NGOs से जोड़कर उनके सकारात्मक योगदान को मज़बूत करने पर बल दिया।

नागरिकों से अपील

होम डिपार्टमेंट के प्रवक्ता ने नागरिकों से अपील की कि वे ज़कात और चैरिटी सिर्फ़ रजिस्टर्ड संस्थाओं को ही दें। पंजीकृत NGOs की पुष्टि उनके सर्टिफ़िकेट पर छपे QR कोड से की जा सकती है।

साथ ही चेतावनी दी गई कि अपंजीकृत या प्रतिबंधित संगठनों को दान देना क़ानूनन अपराध है। आतंकवाद विरोधी अधिनियम 1997 के तहत किसी प्रतिबंधित संगठन की मदद करना दंडनीय अपराध माना जाएगा।


Author: Ali Imran Chattha
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Posted By: TAJEEMNOOR KAUR
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