पंजाब में प्रतिबंधित संगठनों की सूची जारी, अवैध चंदे पर सख्त चेतावनी
- इंटरनेशनल
- 21 Feb, 2026 10:17 AM (Asia/Kolkata)
लाहौर नज़राना टाइम्स अली इमरान चठ्ठा
पंजाब गृह विभाग ने प्रतिबंधित संगठनों की सूची जारी की, जनता को प्रतिबंधित और अपंजीकृत संस्थाओं को चंदा देने से रोका
संघीय सरकार के निर्देशों के बाद पंजाब गृह विभाग ने प्रांत में सक्रिय प्रतिबंधित संगठनों और अपंजीकृत चैरिटेबल संस्थाओं की अद्यतन सूची जारी की है।
विभाग के प्रवक्ता के अनुसार, किसी भी प्रतिबंधित संगठन को सहायता प्रदान करना आतंकवाद निरोधक अधिनियम, 1997 के तहत दंडनीय अपराध है। नागरिकों को सख्त हिदायत दी गई है कि वे ज़कात, दान या किसी भी प्रकार की आर्थिक सहायता अपंजीकृत या प्रतिबंधित संस्थाओं को न दें।
प्रवक्ता ने चेतावनी दी कि आतंकवाद या राज्य-विरोधी गतिविधियों में शामिल संगठनों का समर्थन करने वालों के खिलाफ कड़ी कानूनी कार्रवाई की जाएगी। पंजाब में सभी चैरिटेबल संस्थाओं का पंजाब चैरिटी कमीशन में पंजीकरण अनिवार्य है।
जनता से अपील की गई है कि वे अपनी ज़कात और दान केवल पंजाब चैरिटी कमीशन में पंजीकृत संस्थाओं को ही दें। पंजीकरण प्रमाणपत्र पर छपे क्यूआर कोड के माध्यम से सत्यापन किया जा सकता है।
अधिकारियों ने जोर देकर कहा कि नागरिक यह सुनिश्चित करें कि उनकी आर्थिक सहायता जरूरतमंद लोगों तक पहुंचे, न कि आतंकवादियों तक।
प्रतिबंधित संगठनों की पूरी सूची पंजाब गृह विभाग और राष्ट्रीय आतंकवाद निरोधक प्राधिकरण (NACTA) की आधिकारिक वेबसाइट पर उपलब्ध है।
सार्वजनिक सलाह और शिकायत प्रणाली
नागरिकों से अपील की गई है कि धोखाधड़ी, आतंकवाद या राज्य-विरोधी गतिविधियों में शामिल किसी भी संगठन की सूचना गृह विभाग को दें।
प्रतिबंधित संगठनों की फंडरेजिंग गतिविधियों की जानकारी टोल-फ्री नंबर 0800-11111 या हेल्पलाइन 042-99213871 पर दी जा सकती है।
पंजीकृत चैरिटेबल संस्थाओं की पुष्टि के लिए पंजाब चैरिटी कमीशन के व्हाट्सएप नंबर 0313-4995564 पर 24/7 संदेश भेजा जा सकता है।
अधिकारियों ने आतंकवाद की फंडिंग रोकने और चैरिटी को वैध एवं जरूरतमंद लोगों तक पहुंचाने की प्रतिबद्धता दोहराई।
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