लाहौर हाई कोर्ट में सरबजीत कौर मामले की सुनवाई
- इंटरनेशनल
- 25 Feb, 2026 08:26 PM (Asia/Kolkata)
लाहौर | नज़राना टाइम्स
रिपोर्ट: अली इमरान चट्ठा
Lahore High Court में जस्टिस Farooq Haider ने सरबजीत कौर के भारतीय पति कर्नल सिंह द्वारा दायर याचिका पर सुनवाई की।
एडवोकेट अली चंगेज़ी संधू और मुहम्मद नवाज़ शेख ने रजिस्ट्रार कार्यालय की आपत्तियों पर दलीलें पेश कीं। अदालत ने स्पेशल पावर ऑफ अटॉर्नी से संबंधित अंतरराष्ट्रीय कानून और न्यायिक मिसालें प्रस्तुत करने का निर्देश देते हुए सुनवाई 2 मार्च 2026 तक स्थगित कर दी।
अदालत ने पूछा कि भारतीय नागरिक की स्पेशल पावर ऑफ अटॉर्नी को विदेश मंत्रालय द्वारा प्रमाणित क्यों नहीं किया गया।
जवाब में वकील ने कहा कि यह कानून केवल पाकिस्तानी नागरिकों और ओवरसीज़ पाकिस्तानियों पर लागू होता है। कर्नल सिंह भारतीय नागरिक हैं और पाकिस्तानी पहचान पत्र न होने के कारण लंदन स्थित पाकिस्तानी उच्चायोग इस प्रक्रिया को पंजीकृत नहीं करता, इसलिए दस्तावेज़ को सॉलिसिटर द्वारा प्रमाणित किया गया।
अदालत ने यह भी पूछा कि किसी विदेशी नागरिक द्वारा पाकिस्तानी व्यक्ति को स्पेशल पावर ऑफ अटॉर्नी देने के बारे में पाकिस्तानी कानून क्या कहता है। वकील ने कहा कि इस बिंदु पर पाकिस्तानी कानून मौन है, इसलिए यह एक अनूठा मामला है और इसे अंतरराष्ट्रीय कानूनी प्रावधानों के तहत देखा जाना चाहिए।
अदालत ने अगली सुनवाई में संबंधित अंतरराष्ट्रीय कानून और मिसालें पेश करने का आदेश दिया।
कर्नल सिंह ने याचिका में दावा किया है कि तलाक लिए बिना उनकी पत्नी की पाकिस्तानी नागरिक से हुई शादी अवैध है और उनकी प्रत्यर्पण की मांग की है।
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