लाहौर हाई कोर्ट में याचिका: भारतीय महिला को वीज़ा उल्लंघन पर निष्कासित करने की मांग
- इंटरनेशनल
- 26 Nov, 2025 06:57 PM (Asia/Kolkata)
लाहौर, 26 नवंबर — रिपोर्ट अली इमरान चठ्ठा
एक पाकिस्तानी सिख अधिकार कार्यकर्ता और पूर्व प्रांतीय विधायक ने लाहौर हाई कोर्ट में याचिका दायर की है, जिसमें एक भारतीय सिख महिला को तत्काल देश से निष्कासित करने की मांग की गई है, जिस पर आरोप है कि उसने तीर्थ यात्रा वीज़ा की अवधि समाप्त होने के बाद पाकिस्तान में रुककर इस्लाम धर्म अपना लिया और एक पाकिस्तानी नागरिक से विवाह कर लिया।
याचिका में भारतीय नागरिक सरबजीत कौर के खिलाफ कार्रवाई की मांग की गई है, जो 4 नवंबर 2025 को 10 दिन के तीर्थ वीज़ा पर पाकिस्तान आई थीं। यह वीज़ा गैर-विस्तार योग्य था और केवल पांच सिख धार्मिक स्थलों तक सीमित था।
याचिका में दावा किया गया है कि कौर ने आगमन के बाद निर्धारित मार्ग छोड़ दिया, इस्लाम कबूल कर लिया, नूर नाम अपनाया और 5 नवंबर के आसपास शैखूपुरा निवासी नासिर हुसैन से विवाह कर लिया।
याचिकाकर्ता महिंदर पाल सिंह का कहना है कि यह घटना वीज़ा प्रणाली के "गंभीर दुरुपयोग" का मामला है और इससे राष्ट्रीय सुरक्षा पर असर पड़ सकता है तथा विश्वभर की सिख समुदाय की "छवि खराब" हुई है।
अदालत ने अब तक सुनवाई की तारीख तय नहीं की है।
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